आखिर किस वजह से आटा-चावल, दाल पर लगाया गया GST चार्ज, सरकार ने कर दिया खुलासा..

डेस्क : राजस्व सचिव तरुण बजाज ने पैकेज्ड सामान और खाद्य उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों पर टैक्स चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. कुछ राज्यों ने इसकी मांग भी की थी। हाल ही में पहले से पैक अनाज, दाल, आटा, छाछ और दही पनीर पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। पहले ये चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर थीं।

हाल ही में चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। ये दरें 18 जुलाई यानी आज से लागू हो गई हैं। विपक्ष इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहा है। बजाज ने कहा कि 18 जुलाई से पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाने का फैसला केंद्र सरकार का नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल का है. निर्णय ‘फिटमेंट कमेटी’ द्वारा लिया गया, जो जीएसटी दरों पर सलाह देती है, जिसमें राज्यों के साथ-साथ केंद्र के अधिकारी भी शामिल हैं। बजाज ने कहा कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने भी इन उत्पादों पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी, जिसे जीएसटी परिषद ने भी मंजूरी दे दी थी।

इसके आधार पर 18 जुलाई से डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया गया है। हालांकि विपक्षी दल और अन्य समूह इसे आम आदमी के लिए हानिकारक बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं. इस पर राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी परिषद जीएसटी से जुड़े मामलों में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है और इस समिति ने आम सहमति से पैकेज्ड उत्पादों पर कर लगाने का फैसला लिया है. जीएसटी समिति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

हालांकि, दालें, गेहूं, राई, जौ, मक्का, चावल, आटा, सूजी, बेसन, बड़बड़ाहट और दही और लस्सी जो खुले में बेची जाती है और पैक या लेबल नहीं होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बजाज ने कहा, ‘जीएसटी लागू होने से पहले कई राज्यों में इन जरूरी चीजों पर टैक्स लगता था. इनसे राज्यों को राजस्व प्राप्त हो रहा था। जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली शुरू होने पर इस प्रथा को जारी रखने की परिकल्पना की गई थी। लेकिन जब नियम और सर्कुलर सामने आए तो ब्रांडेड उत्पादों पर यह कर लगाया गया।

नियमों के अनुसार, यदि ब्रांड कार्रवाई योग्य दावों को माफ करते हैं, तो पहले से पैक किए गए सामानों पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसका फायदा उठाकर कुछ जाने-माने ब्रांड्स ने अपने खुद के ब्रांड नाम वाले पैकेटों में इन वस्तुओं को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि इस पर कोई कार्रवाई योग्य दावा नहीं था, इसलिए वे पांच प्रतिशत जीएसटी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा कर चोरी की ऐसी शिकायतें की गई हैं। हालांकि उन्होंने इन राज्यों के नामों का जिक्र नहीं किया।