New Traffic Rule : गाड़ी चालकों का कट रहा ₹20,000 तक का चालान, जानें- ये नया नियम…

Challan : अब दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सर्दी का मौसम बड़ी परेशानी बनता जा रहा है क्योंकि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण का असर ज्यादा होने लगा है। ऐसे में ट्रैफिक नियमों को लेकर भी पुलिस सख्त हो चुकी है।ऐसे में अब कोई लोग अगर बिना PUC के गाड़ी चला रहे हैं तो उन पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा तीखी नजर रखी जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक अधिकारियों ने पिछले चार दिनों में दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने वाले 4700 से ज्यादा लोगों के चालान काटे हैं।

आपको बता दे कि केंद्र की तरफ से शुरू की गई प्रदूषण नियंत्रण योजना का चौथा चरण जिसे रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) भी कहा जाता है, रविवार को दिल्ली में शुरू कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता ‘Severe Plus’ (गंभीर रूप से बेहद खराब) स्थिति में आ चुकी है। इसलिए सरकार ने योजना के आखिरी चरण IV के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

GRAP IV की कैटेगरी

ग्रैप के कुल 4 चरण हैं। ग्रैप-1 को लागू करने के लिए AQI 201-301 के बीच होना चाहिए। ग्रैप-2 के लिए AQI 301-400 होना जरूरी है। ग्रैप-3 तब लागू किया जाता है जब AQI- 401 से 450 होता है। ग्रैप-4 को AQI 450-500 के दौरान लागू किया जाता है।

20,000 रुपये का चालान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पुराने पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों और बिना जरूरत की सामग्री ले जा रहे ट्रकों को चलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ₹20000 का चालान काटा जा रहा है।

पुलिस ने दिखाए आंकड़े

इस दौरान पुलिस ने काटे गए चालान के बारे में भी बताया है। पुलिस ने बिना PUC के गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिकों को कुल 4,785 चालान जारी किए है। जबकि 4,482 चालान और गलत पार्किंग के लिए 4,207 नोटिस भी जारी किए है और 1496 वाहनों को इस दौरान हटाया गया है। इसके अलावा पिछले 4 दिनों में BS4 डीजल वाहनों के 3,656 चालान और BS3 पेट्रोल वाहनों के 814 चालान कटे गए है। इसके साथ ही नो-एंट्री का उल्लंघन करने के लिए 3,038 वाहनों के चालान काटे गए है। इसके अलावा 1,163 ऐसे लोगों के चालान काटे गए जो बिना वैलिड PUC के वाहन चला थे थे और 3 पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया है।