ATM से कटे-फ़टे नोट निकल जाएं तो घबराएं नहीं बल्कि ये काम करे ? जानिए RBI के नए नियम

डेस्क : जब से बैंकों द्वारा ग्राहकों को ATM की सुविधा प्रदान की गई है, लोग अपने पास या अपने घरों में अधिक नकदी रखने से बचते हैं। क्योंकि एटीएम की मौजूदगी से जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी भी समय पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से कटे-फटे नोट निकल आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इन कटे-फटे नोटों का क्या किया जाए?

अगर ATM से कटे-फटे नोट निकलना आम बात हो गई है। ऐसे में आप बैंक जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए इन कटे-फटे नोटों को बैंक लेने से मना नहीं कर सकता। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से एटीएम से कटे-फटे नोट बदल सकते हैं।

इस पर क्या कहता है RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंकों को एटीएम से कटे-फटे नोटों को बदलना होगा। न तो कोई सरकारी बैंक और न ही कोई निजी बैंक इन नोटों को बदलने से मना कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017 में जारी गाइडलाइन में कहा था कि सभी बैंक बिना किसी परेशानी के हर शाखा में कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलवाएंगे.

कटे-फटे नोट कैसे बदलें ? नोट बदलने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा जिसके एटीएम में आपको खराब नोट मिले हैं। आपको उस बैंक में जाकर इस संबंध में एक आवेदन पत्र लिखना होगा। इस एप्लिकेशन में आपको एटीएम से निकाले गए पैसे की तारीख, समय आदि बताना होता है। इसके अलावा एटीएम से निकाली गई पर्ची भी दिखानी होगी। पर्ची न होने पर डेबिट किए गए पैसे का मैसेज आपके फोन पर दिखाना होगा।

नोट नहीं बदलने पर कार्रवाई ? भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि अगर बैंक एटीएम से निकाले गए खराब नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरबीआई के ये नियम सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों पर लागू होते हैं।