Income Tax Return भरने में भूलकर भी न करें ये 8 गलतियां, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने….

Income Tax : टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल करना हर किसी के प्राथमिकता में होती है। ऐसे में यदि आप खुद से रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आपको कई नियमों की बारीकियों को समझना चाहिए। इससे रिटर्न दाखिल करते समय गलती नहीं होगी।

आइए आज हम आपको टैक्स रिटर्न करते समय होने वाली ऐसी 8 गलतियों के बारे में बताएंगे जो अधिकांश लोग खुद से भरने के समय करते हैं।

फॉर्म 26AS और AIS का सत्यापन नहीं हो रहा है

टैक्स दाखिल करने से पहले फॉर्म 26 AS और AIS जांच लेना चाहिए। ऐश्वर्या सुनिश्चित करना होगा कि टीसीएस टीडीएस भुगतान का उल्लेख किया गया है की नहीं।

अन्य आय शामिल करना जरूरी

स्टॉक और फंड पर ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ से आय की रिपोर्ट करना न भूलें। ये आय एआईएस में उल्लिखित हैं, इसलिए ये कर विभाग से छिपी नहीं रहेंगी।

पूंजीगत लाभ के संबध में

आपके पूंजीगत लाभ की गणना के लिए भारी कागजी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। पूंजीगत लाभ विवरण के लिए अपने ब्रोकर और म्यूचुअल फंड क्लियरिंग हाउस से संपर्क करें।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए

आप धारा 80TTA के तहत बचत बैंक ब्याज पर 10,000 रुपये तक की कटौती के पात्र हैं। वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80TTB के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है।

क्षति की सूचना नहीं दे रहे हैं

यदि कर रिटर्न में रिपोर्ट की जाती है तो निवेश से होने वाले नुकसान को अन्य लाभ के मुकाबले समायोजित किया जा सकता है। असमायोजित घाटे को आठ वित्तीय वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

इन्हे मिलेगी कटौती

स्वास्थ्य जांच धारा 80डी के तहत 5,000 रुपये तक की कर कटौती के लिए पात्र है। वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा व्यय भी कटौती योग्य हैं। कुछ बीमारियों और विकलांगताओं पर भी कर कटौती उपलब्ध है।

क्लबिंग छोड़ें

इसमें यदि किसी की उम्र 18 साल से कम है तो उक्त व्यक्ति के नाम से होने वाले निवेश माता पिता की आय से ऐड किया जाता है। वही धर्मपत्नी को देने वाले धन से होने वाली आय को भी दानकर्ता की आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए।