Sahara India न‍िवेशकों के ल‍िए खुशखबरी! अदालत ने कंपनी के ख‍िलाफ की बड़ी कार्रवाई, जानें – कब मिलेगा पैसा..

डेस्क : जितने भी लोगों ने सहारा इंडिया की निवेश किया था उनमें से अधिकतर को अभी अपने पैसे नहीं मिले हैं। कंपनी ने इस बात पर तर्क दिया था कि उसने न‍िवेशकों का पैसा सेबी (SEBI) के पास जमा कर द‍िया है। मामले पर सेबी ने कहा है क‍ि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपये के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन म‍िले हैं। सरकार की तरफ से प‍िछले द‍िनों भी जानकारी दी गई थी क‍ि शेष आवेदनों का SIRECL और SHICL की तरफ से दिए गए दस्तावेजों में रिकॉर्ड का पता नहीं अभी तक नहीं चला है।

वहीं दूसरी ओर खबर आई है की सहारा इंडिया पर अदालत ने फिर कार्यवाही की है। बता दें झारखंड हाईकोर्ट के जस्‍ट‍िस गौतम चौधरी की अदालत ने 85 एकड़ जमीन पर सहारा के दावे को खार‍िज कर द‍िया है। साथ ही इस मामले पर कोर्ट ने कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही राज्य सरकार के दावे को भी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा की यह जमीन पाल ब्रदर्स की है। आपको बता दें साल 2019 में सरकार ने 11 एकड़ जमीन अस्‍पताल को दी थी। इस बारे में अदालत ने अस्‍पताल से कहा कि वह राज्‍य सरकार से क्षत‍िपूर्त‍ि मांग सकते हैं। मालूम हो इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुरक्ष‍ित रख ल‍िया था। इस मामले में सहारा ने न‍िचली अदालत के आदेश के ख‍िलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।

सेबी ने लगाया 12 करोड़ का जुर्माना : इससे पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) की दो कंपनियों, सुब्रत रॉय और तीन अन्य लोगों पर 12 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया था। ज‍िन कंपन‍ियों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिम‍िटेड (Sahara Commodity Services Corporation Ltd) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिम‍िटेड (sahara housing investment corporation limited) के साथ-साथ सुब्रत रॉय व तीन अन्य शाम‍िल हैं