व्यक्ति की मृत्‍यु के बाद उसके Pan Card, Aadhar और पासपोर्ट का क्‍या होता है? जानें – नियम

डेस्क : आम तौर पर हमें किसी भी तरह के सरकारी या निजी क्षेत्र के काम को संभालने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पहचान पत्र के अलावा, इन दस्तावेजों का उपयोग पते के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद इन दस्तावेजों का क्या किया जाए? मैं आपको बता दूँ।

आधार कार्ड : सबसे पहले आधार कार्ड को यूनिवर्सल आईडी माना जाता है। किसी की मृत्यु के बाद आधार कार्ड रद्द करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे मामलों में, मृतक के आधार को दुरुपयोग को रोकने के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट के माध्यम से लॉक किया जा सकता है। साथ ही, यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले किसी योजना या अनुदान के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो संबंधित विभाग को व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सूचित करना चाहिए। ताकि उनका नाम योजना से हटाया जा सके।

पैन कार्ड : मृत व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर किया जा सकता है। इसके लिए मृतक के परिजनों को आयकर विभाग से संपर्क करना होगा। आत्मसमर्पण करने से पहले, मृतक के सभी खातों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित या बंद कर दिया जाना चाहिए। ताकि बाद में इसमें कोई कठिनाई न हो।

मतदाता पहचान पत्र : आप अपने वोटर आईडी से ही वोट कर पाएंगे। लेकिन किसी के मरने के बाद आप उनका वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं। इसके लिए चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। वोटर आईडी रद्द करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।

पासपोर्ट : आधार कार्ड के विपरीत, पासपोर्ट रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी समाप्ति तिथि के बाद यह स्वचालित रूप से अमान्य हो जाता है। ऐसे मामलों में, पासपोर्ट की समाप्ति तिथि तक अपने पास रखें, ताकि यह गलत हाथों में न पड़े।