टेलर ने गलत सिल दिया कुर्ता-पाजामा तो कोर्ट पहुंच गया शख्स, अब देना होगा ₹12000 का जुर्माना

डेस्क : टेलर से सिलवाए कुर्ता-पजामा की फिटिंग सही नहीं आने पर एक ग्राहक उपभोक्ता न्यायालय पहुंच गया. कोर्ट ने इस मामले में टेलर को नोटिस जारी करते हुए ग्राहक को ब्याज भुगतान करने का आदेश सुना दिया. यह मामला बुलंदशहर का है.शहर की डीएम कॉलोनी निवासी एमपी सिंह ने 15 मई 2018 को जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपक्षा में आपना पक्ष दायर किया था.

उन्होंने कुर्ता पजामा नगर के सिल्को टेलर एंड फैब्रिक्स के प्रोपराइटर अबरार अहमद अंसारी की फर्म पर कुर्ता पजामा की सिलाई के लिए 750 रुपये का नकद भुगतान टेलर को किया था और बदले में उसकी रसीद ली थी. तय दिन वह टेलर के यहां अपने कपड़े लेने पहुंचे. टेलर के दिए कुर्त पजामा जब बेतरतीब तरीके से सिला हुआ निकला.

जिसके बाद एमपी सिंह फिर टेलर के पास गए और कुर्ता-पजामा की सही फिटिंग करने की बात कही थी . टेलर ने एमपी सिंह को विश्वास दिलाते हुए सही फिटिंग करने का वादा किया था. लेकिन दोबारा टेलर ने बेतरतीब सिले हुए कुर्ते पजामे ही वापस कर दिया और न तो कपड़े की कीमत दी और न ही सिलाई के दाम वापस किए.

टेलर की लापरवाही पर ग्राहक एमपी सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग से मदद मांगी. कपड़ा खरीदी और टेलर की दी रसीद आयोग में पेश की और ग्राहक एमपी सिंह ने आयोग से कहा कि कुर्ते पजामे इस प्रकार सिले गए थे कि वह पहनने लायक भी नहीं थे.इस पर आयोग के अध्यक्ष सीपी सिंह ने आयोग के सदस्य मोहित कुमार त्यागीर और महिला सदस्य नीलम कुमारी ने एमपी सिंह के पक्ष को सुनते हुए कहा कि विपक्षी टेलर को नोटिस जारी किया गया है.

लेकिन टेलर ने आयोग का नोटिस लेने से मना कर दिया है. वही बाद में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने एकपक्षीय निर्णय सुनाते हुए सिलाई की कीमत 750 रुपये और कपड़ों की कीमत 1500 रुपए की तारीख 15 मई पर 6% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया . इसके अलावा पीड़ित पक्ष को निर्धारित अवधि के अंदर मानसिक क्षतिपूर्ति 5000 रुपये और साथ ही वाद व्यय की राशि 5000 रुपये अदा करने का आदेश आरोपी पक्ष को दिया था.