गाड़ी चालक ध्यान दें! वाहन के पिछले सीट को लेकर बदल गए नियम – जान लीजिए वरना मुश्किल पड़ जाएंगे..

डेस्क : टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में निधन के बाद सरकार द्वारा कार सेफ्टी नियमों को लेकर सख्त रुख अपना रही है। इस सख्ती के तहत अब सीट बेल्ट और एयरबैग्स से जुड़े नियमों पर बदलाव करने की तैयारी की जा रही है।

इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि “सरकार कार निर्माता कंपनियों के लिए रियर सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए सिर्फ आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है।”

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 138(3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगे होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम ज़रूरी है। हालांकि, अभी यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लेते हैं।

8 सीटर कार मे 6 एयरबैग ज़रूरी : केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है। इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।