अब 1 जुलाई से होगा 12 घंटे काम! ज्यादा PF के साथ 3 दिन का मिलेगा आराम

डेस्क : सरकार एक जुलाई से देश में नया लेबर कानून लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि देश में ये नया कानून काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बता दें कि सरकार चार नए लेबर कानून लाने जा रही है, जिसे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के फायदे-नुकसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

नए लेबर कानून को लागू कर सरकार कर्मचारियों की सैलरी, सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी, लेबर वेलफेयर, स्वास्थ्य, सुरक्षा और वर्किंग कंडीशन में सुधार करना चाहती है। हालांकि इन कोड्स के लागू होने से कामगारों के काम करने के समय और छुट्टियों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से प्रस्तावित लेबर कानून‌ में वेतन सहित, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा और स्वास्थ्य व कार्यस्थल की दशाओं पर संहिता और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल है।

इतना ही नहीं मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार भागों में पेश करने की बात कही है। सरकार समेत ज्यादातर लोगों का मानना है कि इन चारों लेबर कानूनों को देश में लागू करने से देश में कामगारों के लिए बेहतर नियमों-अधिनियमों का नया दौर शुरू होगा। गौरतलब है कि नए लेबर कानून के लागू होने से हफ्ते में काम के दिन घटकर चार रह जाएंगे तो वहीं नौकरी देने वाले व्यक्ति को अपने कर्मचारी को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी देनी होगी।

लेकिन यह बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी है नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप हफ्ते में चार दिन काम के बाद तीन दिन का आराम लेना चाहेंगे तो इसके लिए आपको हर दिन 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। इस कानून के बाद कंपनियां अपने कर्मचारियों को ओवरटाम के लिए भी कह सकेंगी। ऐसे में भले ही आपको ओवरटाइम करने पर थोड़े पैसे और मिल जाएं पर इससे आप पर काम का बोझ जरूर बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।