ड्रग्स केस : आर्यन खान को बड़ी राहत : बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट-साजिश का कोई सबूत नहीं

डेस्क : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत का आदेश जारी किया है। इस जमानत आदेश में कहा गया है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को किस आधार पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने जमानत आदेश में जो बातें कही हैं वह आर्यन खान के लिए किसी राहत से कम नहीं हैं। कोर्ट ने माना है कि आर्यन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है जिसे आपत्तिजनक माना जा सकता है और साजिश के तहत आरोपी ने ड्रग्स लेने की योजना बनाई थी।

कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश देते हुए कहा की केवल क्रूज शिप में यात्रा करने के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। चैट्स देखने के बाद ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि आर्यन खान या अरबाज और मुनमुन समेत अन्य आरोपियों ने ड्रग्स लेने की योजना बनाई थी। आर्यन के पास से कोई आपत्तिजनक पदार्थ भी नहीं मिला है। अरबाज से बरामद और मुनमुन बहुत कम मात्रा में हैं।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) केवल जांच अधिकारी के समक्ष आरोपी द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें वैध नहीं माना जाएगा। जस्टिस साम्ब्रे ने अपने आदेश में कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ मामला बनता भी है तो उसके लिए अधिकतम सजा 1 साल है, आरोपी पहले से ही 25 दिनों से जेल में है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों का मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया था ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने उस दिन ड्रग्स लिया था या नहीं।

एनसीबी ने दावा किया है कि उसने अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस और मुनमुन धमेचा से 5 ग्राम चरस बरामद की है। मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा है कि एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिसके आधार पर उसे जमानत न दी जाए।