बिहार में अब राजस्व अधिकारी बनाएंगे जाति,आवास और आय प्रमाण पत्र, अब इतने दिन में ही मिलेंगे सभी प्रमाण पत्र, जारी हुई अधिसूचना

राज्य में सेवा का अधिकार कानून में बदलाव करते हुए जाति , आवास तथा आय प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति अब राजस्व अधिकारी को दे दी गई है। गौरतलब है की ये सभी प्रमाण पत्र सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं। इसी अधिनियम में बदलाव करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियम 1 अप्रैल से मान्य होगा और उससे पहले 31 मार्च तक अंचलाधिकारी के ही माध्यम से सभी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे।

10 दिनों में ही मिलेंगे सभी प्रमाण पत्र- इस अधिसूचना के अनुसार अंचलाधिकारी के जगह राजस्व अधिकारी प्रमाण पत्र जारी तो करेंगे , लेकिन इसको जारी करने की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्व अधिकारी को 10 दिनों के अंदर आय , निवास और जाति प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। तत्काल मामलों में इनसभी प्रमाण पत्रों को 2 दिनों के अंदर जारी करना होगा।

ज्यादा समय लगने पर कर सकते हैं अपील- अगर इन प्रमाण पत्रों को जारी करने में निश्चित समयसीमा से ज्यादा का समय लगेगा तो प्रथम अपील एसडीओ के पास किया जा सकता है। इस अपील का निपटारा 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। अगर यहाँ भी मामले का निपटारा नहीं हुआ तो दूसरा अपील डीएम के समक्ष किया जा सकता है। यहाँ भी 15 दिनों के अंदर अपील का निपटारा होगा।

इन सेवाओं का होगा 30 दिन में निष्पादन- नई अधिसूचना के मुताबिक कुछ अन्य सेवाओं को भी सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। राज्य में अब एलोपैथिक, आयुष, कॉस्मेटिक और ब्लड बैंक के निर्माण या नवीकरण के लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रक के माध्यम से 30 दिन में जारी किया जाएगा। निश्चित सीमा से ज्यादा समय लगने पर पहला अपील वरीय प्रभारी पदाधिकारी और दूसरा अपील स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष किया जा सकेगा। दोनों अपील का 30 दिनों निष्पादन करना होगा।