बिहार में शराबबंदी कानून पर सरकार ने लिया अहम फैसला – इन जगहों पर शराब रखने की छूट

डेस्क : नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है । इस स्वीकृति में मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। ढील भी दी गयी है। बताते चलें कि बिहार में शराबबंदी कानून अप्रैल 2016 में लागू कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी पूरे राज्य में घोषित कर दिया। हालांकि इस से बिहार के राजस्व को भारी नुकसान तब से अब तक झेलना पड़ रहा है जो कि लगभग 5000 करोड़ का है।

अब इसके नियम कानून में कुछ परिवर्तन मद्य निषेध औऱ उत्पाद नियमावली 2021 के लागू होने से हो जाएंगे। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने नए नियमावली को अपनी स्वीकृति दे दी है जिस से शराब के भंडारण और आवागमन को लेकर नियम बनाए गए है। इस नियमावली के अनुसार अब छावनी और मिलिट्री स्टेशन में शराब भंडार किया जा सकेगा। लेकिन कंटेन्मेंट जोन से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब सेवन की अनुमति नहीं रहेगी। पहले के नियमों के अनुसार किसी जगह से शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता था लेकिन अब किसी घर से शराब निर्माण, भंडारण या बिक्री का पता चलेगा तो चिन्हित भाग को ही सिर्फ सील किया जाएगा। मादक द्रव से लदे जो वाहन उन्हें राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने जाने की अनुमति और 24 घंटे के अंदर राज्य सीमा से वाहन निकलने की अनिवार्यता होगी।