बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के नामांकन के लिए शुल्क तय, मुखिया और सरपंच को देने होंगे इतने रुपए

न्यूज़ डेस्क : बिहार में कोरोना की रफ़्तार धीमी होते ही पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बता दे की राज्य में बाढ़ के बाद मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग इलेक्शन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर से दिसंबर तक चुनाव की घोषणा की जा सकती है। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अभी से ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गया है। इसी बीच आयोग ने अलग-अलग प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर दिया है। बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव मे कुल 6 पदों के लिए वोटिंग होगी।

जानिए, अलग-अलग प्रत्याशियों की शुल्क: आयोग ने मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्‍य के लिए एक हजार रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया है। वही पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपए शुल्क तय किया है। जबकि, जिला परिषद् सदस्य के लिए 2000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। बता दें कि चुनाव के नामांकन के दौरान आरक्षित सीटों बालों को सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं।