पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग करने वालों पर कसा आयोग का लगाम , मतदाताओं का होगा सत्यापन , पकड़े गए तो ये होगी कार्रवाई

डेस्क : बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी है। यदि आप इस चुनाव में बोगस वोटिंग करने की सोच रहें हैं तो सतर्क हो जाइए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बोगस वोटिंग पर रोक लगाने हेतु तैयारी कर ली गई है। सभी जिलों डीएम को इस संबंध में निर्देश दिया गया हैं। इस पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक विधि से मतदाताओं का सत्यापन किया जाना गया।

यह है राज्य निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने बोगस वोट को लेकर में हर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी को चिठी भेजा है। पत्र में साफ लिखा है कि इस बार पंचायत में सभी मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की जाएगी। जिससे एक वोटर अपने बहुमूल्य वोट एक केंद्र के अलावा दूसरे किसी बूथ पर डबल मतदान ना कर सकें। बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली-2006 में नियम है कि पीठासीन पदाधिकारी (presiding officer) के द्वारा प्रमाणपत्रों के आधार पर मतदानदाताओं की पहचान सुनिश्चित कराए।

बोगस वोट करने वालों पर होगी करवाई निर्वाचन आयोग द्वारा बोगस वोटिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु सभी चरण में हर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का बायोमेट्रिक विधि से सत्यापन कराने का फैसला लिया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन में होने वाले प्रक्रिया के तहत सभी मतदान केंद्र पर एक-एक तकनीकी कर्मी टेबलेट के साथ नियुक्त होंगे। टीम द्वारा मतदाताओं के अंगूठे का निशान, फोटो, ईपीक और मतदाता पर्ची का तस्वीर लेकर सभी डॉक्युमेंट्स को बायोमेट्रिक प्रणाली के डेटाबेस में सेव करेंगे। अगर कोई मतदाता किसी मतदान केंद्र पर डबल मतदान करने आता है तो सिस्टम शीघ्र पहचान कर लेगा। तथा उस वोटर को बोगस मतदाता के तौर पर चिन्हित कर अलर्ट करेगा। इस तरह बोगस और गैर कानूनी मतदान पर प्रतिबंध लगाई जाएगी। साथ ही इस प्रकार के मतदताओं पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।