15 साल पुरानी गाड़ियों का किया जायेगा स्क्रैप, परिवहन विभाग ने जारी किया फरमान…

Vihar Vehicles Ban : बिहार में अनफिट और खतरा गाड़ियों को लेकर नई सूचना जारी कर दी गए हैं. जिसमें अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया बुधवार को जारी करते हुए यह निर्देश दिया है. यानी बिहार में 15 साल से पुरानी सरकारी वाहन ऑन की वैधता समाप्त हो जाने के बाद सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी.

SOP विभाग के सचिव जारी किया पत्र

बता दें कि, विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा इस मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव, सचिव, पुलिस, महानिदेशक, प्रधान सचिव और सभी प्रमंडलों के आयुक्त जिला अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए निर्देश दे दिया गया है. विभागीय पत्र में यह कहा गया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार प्रथम निलंबन की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के बाद सभी सरकारी वाहनों के निबंध की वैधता समाप्त कर दी जाएगी इनका फिर से निबंधन भी नहीं हो पाएगा.

क्या होगा प्रोसेस ?

दरअसल, इसमें निगम तथा राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन शामिल होंगे. जिसमें सभी निजी वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया और उनकी योग्यता के साथ खरीदी बिक्री करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी जाएगी.

2000 से अधिक पुराने वाहन को विभाग के अनुसार 15 साल पुराने सरकारी वाहन को स्क्रेपिंग सुविधा केदो के माध्यम से स्क्रैप कर दिया जाएगा. इसको लेकर सरकारी विभागों व कार्यालय से पुराने वाहनों के ब्योरा भी मांगे जा चुके हैं.

2017 तक के वाहनों का किया जायेगा स्क्रैप

अभी तक 2017 वहां ऑन को स्क्रैप करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है. इन सभी वाहनों की स्क्रेपिंग के लिए पोर्टल के माध्यम से ही नीलामी भी कराई जाएगी. इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी और अपर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी सोपे जाएगा. इसके आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन करके भुगतान में छूट दिया जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि स्क्रैप किए हुए वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों पर छूट का प्रावधान किया जाएगा.