बिहार में 15 दिनों का लॉकडाउन फिर से हुआ शुरू, मगर कुछ सेवाओं पर नहीं होगा इसका असर

डेस्क : बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 20 हजार के के पार पहुंच गई है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में फिर से 16 जुलाई से 31 जुलाई तक यानी 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने यह ऐलान 2 दिन पहले ही कर दिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इससे हो रही मौत के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में इससे लागू करने की घोषणा किया गया है इसको लेकर सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी किया है। किसमे मिलेगी छूट और किसमे बरती जाएगी सख्ती पटना के कंटेनमेंट जोन में 114 इलाकों को छोड़कर बाकी के इलाकों में ऑटो टैक्सी चल सकेगी।

  1. लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूमने वालों पर प्रशासन की नजर होगी.
  2. बिहार के सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चौक चौराहे पर ब्रीकेटिंग और ट्रॉली लगाकर वाहनों की जांच सख्ती के साथ की जाएगी.
  3. राजधानी पटना की बात करें तो आवागमन का मुख्य साधन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुमार होने वाला ऑटो 114 इलाकों में बंद रहेगा. इसके अलावा पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, राजस्व प्राप्ति कार्यालय, निबंधन, परिवहन सहित सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे.
  4. होम डिलीवरी करने वालों को संबंधित स्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी.
  5. टैक्सी और ऑटो चलेंगे, रेल और विमान सेवाएं भी रहेंगी, अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे.
  6. मालवाहक वाहनों पर कोई रोक नहीं होगा.
  7. फल, सब्जी एवं मीट मछली के 6:00 से 10:00 तक और और शाम 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खुली रहेगी.
  8. आवश्यक,आपात या अनुमति प्राप्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को निजी वाहन से सफर की अनुमति होगी.
  9. रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे मगर सिर्फ होम डिलीवरी की ही सुविधा होगी.
  10. पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान वह दुकान खुलेगे.
  11. औधोगिक, कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगा साथ ही बैंक और एटीएम रहेंगे।
  12. दूध,किराना सहित शेष आवश्यक वस्तु की दुकानें भी अपने निर्धारित समय में खुली रहेगी और दवा की दुकान अपने निर्धारित समय के अनुसार खुल सकती है।

लॉकडाउन का होगा इन पर असर

  1. बस सेवाएं नहीं चलेगी पार्क बंद रहेंगे.
  2. सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन गतिविधियां पर रोक रहेगी.
  3. सभी ऑफिस, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  4. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  5. बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे लेकिन सिर्फ इन विभागों को छूट दी गई है जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई खाद वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभाग. ये थी सरकार द्वारा जारी यह गाइडलाइन।