Bus Subsidy : नीतीश सरकार बस खरीदने के लिए देगी 5 लाख रुपये, जानिए- पूरा प्रोसेस ?

डेस्क : किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधा का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में बिहार सरकार हर प्रखंड में सुगम परिवहन के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लेकर आई है। इसके तहत बस खरीदने वाले ग्राहक को 5 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

ऐसे में अगर आप भी अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप बस खरीदकर ही पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सरकार भी आपकी मदद कर रही है। आइए जानते हैं इसके लिए क्या करना होगा।

योजना के क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु ब्लॉकवार एवं श्रेणीवार प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता होगी। अधिकतम अंक वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यदि अंक समान हैं, तो अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड से सात लाभुकों में से दो अनुसूचित जाति वर्ग से, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक पिछड़ा वर्ग से तथा एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसके अलावा एक लाभार्थी सामान्य वर्ग से होगा।

ऑनलाइन आवेदन करना होगा

योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देनी होगी. योजना के तहत चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस क्रय की जायेगी। बस खरीदने के बाद उससे संबंधित दस्तावेज जिला परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जांच व सत्यापन के बाद ही अनुदान की राशि लाभुक के खाते में भेजी जायेगी।

चयन समिति लेगी निर्णय

लाभार्थियों का चयन प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त एवं जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। बीडीओ जीतेंद्र कुमार ने बताया कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।