बेगूसराय में Flipkart के CEO कल्‍याण कृष्‍णमूर्ति के खिलाफ वारंट, जानिए – पूरा मामला..

डेस्क : मौजूदा समय में देश डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर है। खासकर, ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा शॉपिंग करना एक आम बात होती जा रही है। पहले जहां शहरी क्षेत्रों में इन सभी चीजों की मांग ज्यादा थी.. लेकिन अब धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या बढ़ती जा रही है।

ताजा मामला बिहार (BIHAR) के बेगूसराय (BEGUSARAI) से आया है। जहां ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (FLIPKART) के द्वारा सामान के बदले पहले ऑनलाइन भुगतान के बावजूद भी समान नहीं मिल पाया। बस होना क्या था मामला पूरी तरीके से इधर से उधर हो गया चलिए आपको डिटेल हम बताते हैं।

दरअसल, बेगूसराय के एक शख्‍स का दावा है कि उसने 17 हजार का मोबाइल आनलाइन भुगतान के बाद भी नहीं मिला। इसको लेकर बेगूसराय के न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने धोखाधड़ी के इस मामले में देश की अग्रणी ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति एवं बंधन बैंक के प्रबंधक के खिलाफ नगर थाना क्षेत्र निवासी राजेश कुमार ने परिवाद दायर किया था। आरोप में बताया गया था की मोबाइल खरीदने के लिए 17 हजार रुपये अपने पुत्र बंधन बैंक के खाते के माध्यम से फ्लिपकार्ट को भेजा था, परंतु मोबाइल नहीं मिला। बताया गया कि बंधन बैंक से रुपये ट्रांसफर नहीं किए गए हैैं। मामले में परिवादी के अधिवक्ता ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर अगाह किया तो फ्लिपकार्ट की ओर से कहा गया कि खाते में रुपये नहीं जमा हुए हैैं।

वही, इस गंभीर मामले में न्यायिक अधिकारी ने संज्ञान लिया और फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया। बावजूद सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अब न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में बंधन बैंक के प्रबंधक ने दो माह पूर्व अग्रिम जमानत ले ली है।