अनलॉक-3 : जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी, इनसे हटेगा प्रतिबंध

न्यूज़ डेस्क : बिहार में कोरोना का प्रभाव धीरे-धीरे घटता जा रहा है। अब ऐेसे में बिहार सरकार ने अनलॉक-3 की प्रक्रिया शुरूआत की है। जो नई गाइडलाइंस के साथ 6 जुलाई तक लागू रहेगा। अनलॉक-2 की तुलना में इसमें कुछ ज्‍यादा छुटे दी हैं। अब दुकाने 7 बजे तक खुलेंगी। वही नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन, अब भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। पार्क और चिड़‍ियाघर भी सीमित समय के लिए खोले जाएंगे।

हालांकि, स्‍कूल-कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्‍थल, स्‍वीमिंग पूल, जिम आदि को बंद ही रख गया है। अब सभी दुकाने सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। तथा सभी सरकारी व प्राइवेट ऑफिस 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेगे। राज्य के सभी डीएम को दुकान को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया। इसी के मद्देनजर बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के सभी दुकानों को एक ही दिन छोड़कर दुकान खोलने का आदेश दिया।

प्रतिदिन (Every Day) खुलने वाली दुकानें : बैंकिंग बीमा TMC संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियों, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works), E-Commerce से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएँ। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पम्प LPJ पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवाऐ। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी , मांस-मछली , डेयरी , मिल्क बूथ ,पी०डी०एस० की दुकान ,पशु चारा की दुकान , अनाज मंडी इत्यादि।‌

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, (M W F) को खुलने वाली दुकाने : इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर एयर कन्डीशनर्स (विक एवं मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा-मोबाईल, कम्प्यूटर लैपटॉप यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाईल बर्स शॉप / गैरेज / सर्विसिंग सेन्टर, स्टेशनरी, High Security / Registration Plate की दुकान, ऑटोमोबाईल दायर एवं ट्यूब्स Lubricant (मोटर वाहन / मोटर साईकिल / स्कूटर मरम्मत सहित), वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र, साईकिल / साईकिल मरम्मति की दुकान, फर्निचर की दुकान, सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान

मंगलवार, गुरुवार, शनिवार (T T S) को खुलने वाली दुकाने : कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), सोना-चांदी की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं दिल्ली से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सिमेंट, सैनिटरी, स्टील बालू स्टोन गिट्टी सिट ब्लॉक ईट, प्लास्टिक पाईए Hardware शटरिंग सामग्री फिटिंग लोहा, पेंट, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, अन्य अभी दुकान जो सूची में नहीं है।

शादी समारोह, श्राद्ध में थोड़ी छूट : अनलॉक-3 में शादी समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध में थोड़ी छूट दी गई है। शादियों में अब 20 की जगह 25 लोगों की अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 25 व्यक्तियों की अनुमति होगी।