Bulldozer Action in Begusarai

बेगूसराय में ‘बुलडोजर’ कार्रवाई तेज; अब 40 दुकानदारों को निगम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया…

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Bulldozer Action in Begusarai : बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत इन दिनों प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई मुख्य रूप से गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियों पर हो रही है, जबकि बड़े दुकानदारों और धनाढ्य लोगों के खिलाफ सख्ती नहीं बरती जा रही है।

इसी बीच नगर आयुक्त सोमेश बहादुर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए निगम कोर्ट के माध्यम से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम कोर्ट से निर्गत पत्र के अनुसार शहर के पटेल चौक से जीडी कॉलेज होते हुए हर-हर महादेव चौक वार्ड संख्या-14 में अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे 40 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है।

नगर निगम की ओर से जारी पत्र में

  1. हॉट प्वाइंट फास्ट फूड
  2. शिवानी डिजिटल
  3. विष्णुदेव साह
  4. क्रॉप्टन मेसर्स वाटर केयर
  5. रौशन टेलर्स
  6. सैमसंग झंकार मोबाइल टेलीकॉम
  7. ताजमहल संगमरमर (कजरिया)
  8. किराना पूजा घर
  9. शिव शक्ति आयुर्वेदिक स्टोर
  10. फंकी लक
  11. सृष्टि श्रृंगार
  12. राजकुमार चाय दुकान
  13. मुंबई लुक
  14. चेतन ट्रेडिंग
  15. अजंता फुटवेयर
  16. कमाल साइकिल स्टोर
  17. क्वालिटी फर्निचर
  18. सैमसंग डिजिटल
  19. आदित्य इंटरप्राइजेज
  20. हसरत टेलर
  21. श्रीसती इलेक्ट्रॉनिक
  22. झंकार मोबाइल टेलीकॉम
  23. गोल्ड बाजार
  24. राजू एग्रो सेल्स बैरिंग्स
  25. स्व. श्याम सुंदर साह
  26. प्रदीप टी स्टोर
  27. रामबिलास पासवान
  28. नीतू ब्यूटी पार्लर
  29. मीरा मेडिको
  30. खुशी श्रृंगार महल
  31. जीव-जंतु स्टोर
  32. अनुपम स्वीट्स रेस्टोरेंट
  33. रागिनी बर्तन भंडार
  34. तहलका फर्निचर
  35. परमेश्वरी हाउस
  36. अमन टेलीकॉम
  37. टी स्टोर
  38. अजंता इंटरप्राइजेज

सहित अन्य दुकानों के नाम शामिल हैं। निगम कोर्ट के पत्र में कहा गया है कि पटेल चौक से जीडी कॉलेज रोड होते हुए हर-हर महादेव चौक तक नाला-सह-सड़क की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर व्यवसाय किया जा रहा है। इससे नाले की सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही है और राहगीरों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी अतिक्रमण के मामले में पांच हजार रुपये तथा स्थायी अतिक्रमण पाए जाने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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