बेगूसराय से लड़की देखकर वापस घर जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर की थी हत्या, मिली उम्रकैद की सजा और अर्थदंड

न्यूज डेस्क : बेगूसराय जिला में हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए बेगूसराय के एडीजे 11रामजी सिंह यादव ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी को उम्रकैद की सजा मुकर्रर किया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सजा पाए आरोपी ₹15000 का अर्थदंड भी अदा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सजा पाए आरोपी शाम्हो थाना क्षेत्र के बिजोलिया गांव के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ ग्रामीण विनोद सिंह को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।

यह घटना 25 मई 2017 को संध्या 5:00 में घटी थी । जब मृतक अपने परिवार वालों के साथ लड़की देख कर बेगूसराय से घर वापस आ रहे थे । घटित घटना को लेकर मृतक कीरिश्तेदार माधुरी देवी के शिकायत पर स्थानीय थाना में कांड दर्ज कराया गया था । पुलिस ने दर्ज कांड का अनुसंधान करते हुए सजा पाए आरोपितों के खिलाफ अदालत में घटना को सख्त पाकर आरोप पत्र दाखिल किया था । मामले विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 8 गवाहों का बयान अपर लोक अभियोजक विपिन कुमार राय ने कराया प्रस्तुत अभियोजन साथ का अवलोकन करने के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को पिछले दिनों भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट की धारा दोषी करार दिया था।

सोमवार को न्यायधीश ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा एवं ₹10000 अर्थदंड 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹5000 अदा करने का आदेश दिया दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी ।