कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुखिया तथा पूर्व पंचायत सचिव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

भगवानपुर (बेगूसराय) / विजय भारती : थाना क्षेत्र के मेहदौली पंचायत के पूर्व मुखिया तथा पूर्व पंचायत सचिव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने का समाचार प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त पंचायत के वार्ड संख्या 4 स्थित भर्डिहा गांव निवासी सह उक्त वार्ड के पूर्व वार्ड सदस्य बालेश्वर पासवान पिता स्व लखन पासवान ने तात्कालीन मुखिया सुरेश पासवान उर्फ सुरेश कुमार तथा उक्त पंचायत के तात्कालीन पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी की लिखित शिकायत माननीय न्यायालय मुख्य दण्डाधिकारी बेगूसराय के कोर्ट में दर्ज कराया था।

जिसमें उन्होंने कहा है कि योजना संख्या 1 वर्ष 2018-19 के माध्यम से उपरोक्त दोनों लोगों के द्वारा नल जल योजना का निर्माण वास्ते कुल 12 लाख 72 हजार 500 राशि ली गई, उसके बाद उक्त योजना की राशि को योजना 1 के नाम पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति वार्ड संख्या 4 के खाते में दिया गया वहीं उपरोक्त लोगों के मिली भगत से उपरोक्त योजना की राशि को मनमाने ढंग से मिट्टी भराई के नाम पर आडिट करवा कर फर्जी लेखा वही अपने हाथ से तैयार कर राशि को अन्य मदो में डायवर्ट कर उक्त राशि का घपला एवं गबन किया गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त दोनों लोगों के द्वारा धोखे से चार ब्लैंक चेक भी हासिल कर ली गई जिसमें दो चेक के माध्यम से 20 लाख रुपए की भी निकासी कर ली गई है।

जिसकी शिकायत तत्काल उन्होंने शाखा प्रबंधक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भगवानपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी भगवानपुर, थानाध्यक्ष भगवानपुर, समाहर्ता बेगूसराय, अनुमंडलाधिकारी तेघरा,डी डी सी बेगूसराय, पंचायती राज पदाधिकारी बेगूसराय,डी एस पी तेघरा, विधायक बछबाडा़,दण्डाधिकारी तेघरा तथा लोकशिकायत पदाधिकारी तेघरा को विभिन्न तिथियों में आवेदन देकर गुहार लगाई लेकिन कहीं से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई तत्पश्चात् न्यायालय के शरण में गुहार लगाने पहुंचे। बालेश्वर पासवान के आवेदन के आलोक में कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष मनिष कुमार सिंह ने पूर्व मुखिया सुरेश पासवान उर्फ सुरेश कुमार तथा पूर्व पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध थाना कांड संख्या 133/22 दर्ज कर उक्त मामले की जांच हेतु ए एस आई शैलेन्द्र कुमार यादव को सुपुर्द कर दिया गया है।