बेगूसराय में दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी, ऑड-ईवन श्रेणी के आधार पर खुलेंगी दुकानें

न्यूज डेस्क : बेगूसराय में दुकानों को खोलने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइन के मुताबिक जिले की सभी दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. उनके खोलने की दिन निश्चित की गई है. अब पूर्णतः लॉकडाउन की आहट के बीच नया नियम आया है। ताकि बाजार में भीड़भाड़ को कम किया जा सके। बेगूसराय जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने इससे निपटने के लिए नया गाइडलाइन किया है। इस गाइडलाइन के अनुसार अब जरूरी सामान की दुकान के अलावा अन्य दुकानें तीन – तीन दिन अल्टरनेट दिनों में खुलेंगे।

बेगूसराय के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार को और रविवार को सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगे । जिला प्रशासन ने दुकानों की तीन श्रेणी में बांट दिये हैं। जिसमें से श्रेणी 1 में आने बाले दुकानें सभी दिन खुलेंगे । श्रेणी दो में आने बाले दुकान सोमवार , बुधवार , शुक्रवार व श्रेणी तीन में आने बाले दुकान मंगलवार , गुरुवार , शनिवार को खुलेंगी । पूर्व के नियम के तहत सभी दुकानों को शाम छह बजे तक सशर्त खोलने के आदेश हैं। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आने बाले सभी नियम कानून पालन करने होंगे ।

ये दुकानें सभी दिन खुलेंगे : पहली कैटेगरी के तहत खुलने वाली सभी दुकानें हफ्ते के सातों दिन खुलेंगे जिसमें किराना दुकान , डेयरी प्रोडक्ट , मेडिकल सेवा से जुड़े सभी प्रतिष्ठान , होम डिलीवरी , ई कॉमर्स , अनाज मंडी , पशु चारा की दुकान , गाड़ी पार्ट्स से जुड़ी सभी प्रतिष्ठान , पेट्रोल पंप , गैस एजेंसी , निर्माण सामग्री संबंधित दुकानें शामिल हैं.

श्रेणी दो जो MWF (Monday ,Wednesday Friday) में खुलेंगी: दूसरी कैटेगरी में उन दुकानों को शामिल किया गया है जिन्हें हफ्ते में सिर्फ तीन दिन ही खोलने का आदेश दिया गया है. यह दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही निर्धारित समय तक ही खोली जा सकेंगी जिसमे इलेक्ट्रिकल गुड्स सेल एंड सर्विस , मोबाइल , कम्प्यूटर , बैट्री , सैलून पार्लर , फर्नीचर की दुकान , सोना चांदी की की दुकानें में शामिल हैं.

श्रेणी 3 जो TTS (Tuesday Thursday, Saturday ) में खुलेंगी : तीसरी श्रेणी के तहत दुकानों को सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने के आदेश दिए गए हैं जिसमे कपड़ा , बर्तन , जूता – चप्पल , स्पोर्ट्स , ड्राइक्लिनर्स , कृषि कार्य तंत्र से जुड़े और अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं है।