Begusarai News : बेगूसराय में गांजा तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश सह बाल न्याय अधिनियम एवं एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने गांजा तस्करी के दोषी तीन अभियुक्तों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली टोल प्लाजा से जुड़ा है। 4 जून 2021 को पुलिस ने एक तेल टैंकर से 1223.7 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। यह गांजा भारी मात्रा में तेल टैंकर में छिपाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।
कौन-कौन हैं दोषी?
वैशाली जिले के राघोपुर थाना के जगदीशपुर निवासी योगेंद्र राय के पुत्र राजकुमार यादव, पटना जिले के बाईपास थाना के करमललीचक देवी स्थान निवासी स्वर्गीय श्याम बाबू सहनी के पुत्र कल्लू सहनी, पटना जिले के नादी थाना के चेठुली निवासी शिवजी राय के पुत्र रमेश राय को दोषी पाया गया। तीनों अभियुक्तों पर NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया।
लोक अभियोजन की भूमिका
मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक वाल्मीकि महतो ने की। उन्होंने कोर्ट में कुल छह गवाहों की गवाही कराई, जिससे अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि गिरफ्तार तीनों व्यक्ति गांजा की तस्करी में संलिप्त थे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जब्त सामग्री और गवाहों की सशक्त गवाही के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया।