फिल्म निर्माता एकता कपूर एवं शोभा कपूर को बेगूसराय कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

न्यूज डेस्क, बेगूसराय : सरहद पर विपरीत परिस्थिति में भी कार्य करने वाले भारतीय जवान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बेगूसराय के कोर्ट ने फ़िल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर को सम्मन भेज कोर्ट में तामिला किया है।सोमवार को बेगूसराय व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार ने भारतीय जवान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई करते हुए एकता कपूर एवं शोभा कपूर वेब सीरीज के प्रोड्यूसर को 8 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार बरौनी थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव निवासी शंभू कुमार पिता विश्वनाथ राय बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के अदालत में परिवाद पत्र दायर करते हुए एकता कपूर एवं शोभा कपूर के खिलाफ आरोप लगाया था की सरहद पर विपरीत परिस्थिति में भी कार्य करने वाले भारतीय जवान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से मैं आहत हुआ हूं।

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उन्होंने अपने दाखिल परिवाद पत्र में कहा है दो जून वर्ष 2020 को संध्या 7:00 बजे वेब सीरीज के प्रोड्यूसर ने सरहद पर काम करने वाले भारतीय जवान के पत्नी के चरित्र एवं उनके वर्दी पर टिप्पणी किया था। भारतीय दंड विधान की धारा 500 एवं 504 के तहत दायर परिवाद पत्र में उन्होंने कई साथियों का बयान करवाया। प्रस्तुत जाच साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है।