SC/ST अत्याचार मामलों का निष्पादन ससमय पर करें : डीएम अरविंद कुमार वर्मा

बेगूसराय। गुरुवार को जिला समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 19 89 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक मैं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एससी / एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सफल क्रियान्वयन तथा एससी /एसटी अत्याचार के तहत प्राप्त होने वाले विभिन्न मामलों को ससमय पर निष्पादित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया णया।डीएम ने कहा कि एससी / एसटी अत्याचार निवारण हम सब की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए तथा इन मामलों को संवेदनशीलता से देखे जाने की जरूरत है ।

डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को यथासंभव प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान एससी /एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के तहत दर्ज मामलों में 19 पीड़ितो/ आश्रित व्यक्तियों को नियमानुसार भुगतान के पश्चात घटनौत्तर स्वीकृति दी गई तथा चार पीड़ितों के आश्रितों को अत्याचार निवारण अंतर्गत वांछित कागजात प्राप्त कर भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। इस बैठक में सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, लोक अभियोजक अनुसूचित जाति/ जनजाति ,व्यवहार न्यायालय एवं विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता तथा उपेंद्र पासवान, वैद्यनाथ राम एवं गरीब दास भी उपस्थित थे।