Begusarai Rape Accused Sentenced : बेगूसराय में अपने घर से स्कूल जा रही एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में जिला पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक 66 साल के बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए आरोपी बुजुर्ग को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
दरअसल, यह पूरा मामला बीते साल 6 दिसंबर, 2023 का है. जब पांचवी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की मासूम छात्रा स्कूल से मिड-डे मील खाकर बर्तन रखने के लिए अपने घर गई थी. आरोप है कि स्कूल लौटते समय 66 साल के जागो महतो उर्फ जगदीश महतो ने मासूम छात्रा को पकड़कर अपनी झोपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मासूम छात्रा ने अपने परिजनों को आपबीती बताई थी. इसके बाद परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवाया था. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जगदीश महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
बताया जाता है कि जांच के दौरान पीड़ित नाबालिग बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई थी, इसके बाद अब पॉक्सो अधीनियम की धारा-5 (एम) / 6 के तहत दोषी पाया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वो पीड़िता को 5 लाख रुपया मुआवजा दे कोर्ट की कार्यवाही के दौरान गवाहों ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की थी.
इधर, इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए जगदीश महतो की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है. वकील ने अदालत को बताया था कि पीड़ित लड़की के पिता, आरोपी जगदीश महतो की झोपड़ी के पास से रास्ता बनाना चाहते थे. लेकिन जगदीश ने इसकी इजाजत नहीं दी थी. जिसकी वजह से उसे झूठे केस में फंसाया गया था. हालांकि, कोर्ट में यह बात साबित नहीं हो सकी.