बेगूसराय कोर्ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 पर मुकदमा दर्ज – जाने पूरा मामला

डेस्क : भारत के पूर्व क्रिकेटर व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (M.S Dhoni) पर बिहार के बेगूसराय में एफ आई आर दर्ज हो गया। दरअसल, बेगुसराय जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम्पा कुमारी के न्यायालय में डी एस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर परिवादी नीरज कुमार निराला ने न्यू ग्लोबल उपज बर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली ,मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार, सीईओ राजेश आर्या, निदेशक अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे ,ए डी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद, चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी के विरुद्ध परिवाद पत्र संख्या 812 /2022 में भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 बी एवं एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर की है।

न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई के बाद इस मामले को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। परिवादी ने सभी आरोपित पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में परिवादी ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया। सी एन एफ लेने के लिए परिवादी ने 36 लाख 86 हजार रूपया कंपनी को दिया। कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया। परंतु कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परिवादी को परेशानी होने लगी। इसी विषय पर परिवादी और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया।

परिवादी के कंपनी के दिए गए चेक को बैंक में डाला मगर उसका भुगतान नहीं हुआ चेक बाउंस कर गया। परिवादी ने आरोपित को लीगल नोटिस भेजी मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब परिवादी ने न्यायालय में सभी आरोपित और कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल की। परिवादी की ओर से अधिवक्ता कुमार संजय इस मुकदमा को देख रहे है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के साथ चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन की फोटो दाखिल की है।