सदा के लिए बैन हो जाएगी पेट्रोल-डीजल से चलने वाले गाड़ी, जानिए – सरकार ने क्या कहा..?

डेस्क : अगर आपके पास भी डीजल-पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि सरकार ने डीजल-पेट्रोल से चलने वाली वाहनों को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। आपको बता दें कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया था।

कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध सिर्फ गुरुग्राम में ऑटो पर लागू किया गया है अन्य कहीं भी यह प्रतिबंध लागू नहीं है।सीएम खट्टर ने बताया था कि पहले चरण में 10 साल से पुराने डीजल ऑटो और 15 साल से पुराने पेट्रोल ऑटो को गुरुग्राम की सड़कों से हटाया जाएगा और सरकार इस संबंध में ऑटो(auto) चालक संघों के साथ बातचीत कर चुकी है।

अपने इस बयान के कुछ दिन बाद ही उन्होनें इसपर सफाई देते हुए कहा कि राज्य ट्रैक्टरों को उस नियम से छूट देने वाला कानून लाएगा जो NCR क्षेत्रों में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाता है।मालूम हो की राजधानी दिल्ली में अभी भी पुराने वाहनों पर बैन जारी है। यहां सरकार या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। NGT दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर चुकी है।

इन वाहनों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रो फिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों के पंजीकरण के लिए NOC हासिल करने का विकल्प दिया है।वहीं, अगर गाड़ी मालिक 10 और 15 साल की अवधि के बाद भी वाहन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अगर वाहन इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे स्कैप कर दिया जाएगा। अगर आप किसी पुराने वाहन को स्क्रैप कर रहे हैं तो ग्राहकों को नई कार खरीदने पर उसका सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके अलावा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी माफ किया जाएगा, जो करीब 50,000 रुपये है।