Driving Licence: भारतीय प्रवासी भी दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है, जानें- पूरा प्रोसेस

Driving license: आज हर कोई चाहता है कि उसके पास एक कार हो हालांकि कार खरीद लेना बड़ी बात नहीं है. उसे बड़ी बात होती है कार चलाने के नियम का पालन करना. वैसे तो इंडिया में कार ड्राइविंग को लेकर कई नियम और दस्तावेज लागू किए गए हैं. जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) , पॉल्यूशन, टोल टैक्स देने के लिए फास्ट टैग कार्ड शामिल हैं. लेकिन अगर आप दुबई अमेरिका में कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो वहां की नियमों का पालन करना होगा.

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए जरूरी नियमों का करना होगा पालन

अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो वाहन चालक को दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा UAE ड्राइविंग लाइसेंस (DL) लेना होगा. जिसके लिए वाहन चालक को कई नियमों का पालन करना होगा. जैसे कि अगर कोई वाहन चालक वहां ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है तो उसकी उम्र सबसे पहली बात कम से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए इसके साथ साथ UAE रेजिडेंट होना चाहिए.

इन ओरिजिनल कागजों को करना होगा सबमिट

अगर कोई वाहन चालक संयुक्त अरब अमीरात में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अपना ओरिजिनल वैद्य UAE रेजिडेंट आइडेंटी कार्ड जमा करना होगा. इसके साथ साथ वहां के लोकल अधिकारियों से मान्यता प्राप्त करवा कर किसी भी संस्था से आंखों की जांच का रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा. वहीं अगर वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस पिछले 10 सालों से रिवेन्यू नहीं किया है तो उसे एक इवैल्यूएशन टेस्ट भी देना होगा जिसके लिए जरूरी शुल्क वसूला जाता है.