Electric Vehicle खरीदने पर होगा 3 गुना फायदा, जानें – कहां मिलेगी छूट..

Electric Vehicle : इलेक्ट्रॉनिक कार, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने के कई फायदों के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा। लेकिन अब मैं आपको ऐसे फायदे बताने जा रहा हूं जिससे आपको इनकम टैक्स का बड़ा फायदा होगा और आपका काफी पैसा भी बचेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब आयकर में छूट दे रही है।

यदि आप ईवी खरीदते हैं, तो आप बड़ी बचत करने जा रहे हैं। EV खरीदने से न केवल आयकर छूट मिलती है, बल्कि जीएसटी लाभ भी मिलता है। जहां सरकार को दूसरे वाहनों पर 40 फीसदी से ज्यादा जीएसटी देना होता है, वहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी देना होता है.

जानिए कितना और कैसे होगा फायदा

  • 80EEB प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय लिए गए ऋण पर
  • 1.50 तक आयकर में छूट है।
  • छूट सभी कर्मचारियों, व्यवसायों और निवेशकों के लिए मान्य होगी।
  • स्वीकृत ऋणों पर ब्याज के लिए छूट 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध रहेगी।

छूट पाने का तरीका जानें : अगर आप 20 लाख रुपये के ईवी लोन पर खरीदते हैं और सालाना 7.5% ब्याज देते हैं तो आपको उस पर 1.5 लाख रुपये का ब्याज देना होगा। हालांकि, यह पूरा ब्याज अब आपकी कुल आय की गणना में काट लिया जाएगा। अगर आप 30 फीसदी के दायरे में आते हैं, यानी 45,000 से ज्यादा, तो आप सिर्फ टैक्स बचाएंगे। यह कमोबेश अलग-अलग स्लैब और कार की कीमत पर निर्भर करेगा।

इसके अलावा, जीएसटी पर भी लाभ होगा : किसी भी वाहन की खरीद पर 18 से 28 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि अगर कोई लग्जरी कार खरीद रहा है तो उस पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ 15 फीसदी सेस देना होगा। इस हिसाब से कार की कीमत का कुल 43 फीसदी जीएसटी में चुकाना होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में सरकार ने बड़ी रियायत दी है. अगर आप EV खरीदते हैं, तो आपको केवल 5% GST देना होगा।