डेस्क : अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उसका नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों से नागरिकों को फायदा होने वाला है।
अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम पहले के मुकाबले काफी आसान हो गए हैं।आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नए नियमों के मुताबिक, अब आपको RTO के पास जाकर किसी भी तरह का ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा।
ऐसे होगा ड्राइविंग लाइसेंस : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ में टेस्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद वहां से ट्रेनिंग लेकर वहां से टेस्ट पास किया जा सकता है। साथ ही परीक्षा पास करने वाले नागरिकों को स्कूल सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। उस सर्टिफिकेट से नागरिकों का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 जुलाई, 2022 से नए नियम लागू करने जा रहा है। जब नए नियम लागू होंगे, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस पाने का इंतजार कर रहे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मंत्रालय ने कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांटा गया है। लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के लिए पाठ्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह है जो 29 घंटे तक चलेगी। जबकि प्रैक्टिकल के लिए 21 घंटे सड़क, हाईवे, शहर की सड़कों, गांव की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग आदि के लिए दिए जाएंगे. वहीं, बाकी 8 घंटे थ्योरी की जानकारी दी जाएगी.