अब बाइक पर बच्चों के लिए भी जरूरी होगा हेलमेट, स्पीड भी रहेगी कम, जानिए- परिवहन मंत्रालय का आदेश

डेस्क : अगर आपके पास भी टू व्हीलर वाहन है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आपको सड़क पर निकलने से पहले हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नए नियम को जरूर जान लेना चाहिए, अगर यह नियम आप नहीं जाना है तो आपको भारी भरकम चालान से गुजरना पड़ सकता है, इसीलिए बिना देरी किए इस आर्टिकल को बारीकी से पढ़ ले, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर परिवहन विभाग ने स्कूटर और मोटरसाइकिल चालकों के लिए क्या नया नियम लागू किया है?

दरअसल, सड़क परिवहन मंत्रालय ने बीते दिन स्कूटर और मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत बच्चों के लिए सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। जारी आदेश के मुताबिक, चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी, ये नियम, केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे।

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जबकि, मंत्रालय की ओर से कहा गया है, की चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ ‘जोड़ने’ के लिए किया जाएगा, खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा, इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं।

मालूम हो की इससे पहले केंद्र सरकार ने 2019 में मोटर वाहन एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए थे, जिन्हें बाद में लागू किया गया था, इसमें ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वालों पर जुर्माना बढ़ा दिया था, जैसे सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, अब यह 1000 रुपये कर दिया गया है।