New Traffic Rules : कार-बाइक चालक ध्यान दें! मामूली गलती पर भी कट जाएगा 10,000 का चालान…

डेस्क : अगर आपके पास भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर है, तो यह खबर आपके बड़े काम की है, क्योंकि आज आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रैफिक नियम के बारे में बताएं, जिन्हें ड्राइविंग के दौरान आप हमेशा नजरअंदाज कर देतें है, बाद में इसके बदले में आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ता है, इसके अलावा ये रूल आपको ड्राइविंग के दौरान बड़ी दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में..

हमेशा सीट बेल्ट जरूर पहनें : कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करे। क्योंकि ऐसा न करने पर आप केवल ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने से बचते हैं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में भी आपके सुरक्षित रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर आप बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको मौके पर ही इस नियम उल्लंघन के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है।

बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें : अगर आप भी टू व्हीलर के ओनर है, तो हमेशा ड्राइविंग करते वक्त हेलमेट का खयाल जरूर रखें, साथ ही बैठे दूसरे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए, इस नियम का पालन न करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करे : मोटर वाहन नियमों के अनुसार, वाहन चलाते समय ड्राइवर अपने फोन का इस्तेमाल केवल नेविगेशनल टूल के रूप में कर सकते हैं, यदि आप गाड़ी चलाते समय किसी अन्य तरीके से फोन का उपयोग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 5000 रुपये तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाएं।

तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से बचें : वाहन चालकों को रोड पर दी गईं स्पीड गाइडलाइन्स को कभी भी पार नहीं करना चाहिए, यह ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करना है, स्पीड के लिए लगाया जाने वाला जुर्माना आपके वाहन के साइज के अनुसार अलग-अलग होता है, अमूमन 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच होता है।

सिंगल को न तोरे : अगर आप 5000 रुपये तक का जुर्माना और एक साल की जेल की सजा को सहन करने का इरादा नहीं रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप ड्राइव के दौरान ट्रैफिक सिग्नल न तोरे।

नशे में ड्राइविंग की ना करें : अगर कोई व्यक्ति BS टेस्ट को पास करने में विफल रहता है, तो उस पर ब्लड में अल्कोहल की अंतिम सीमा के आधार पर 2000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को 7 महीने से लेकर चार साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।