परिवहन मंत्रालय का बड़ा आदेश- अब गाड़ियों में ये चीज रखना जरूरी, नही तो कटेगा भारी चालान..जानिए-

डेस्क : देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने यात्री बसों और स्कूल बसों (School Buses) में सुरक्षा से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया है, मंत्रालय ने ऐसी बसों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है, मालूम हो की बसों में ये नियम का प्रावधान पहले से ही है। अभी तक एक सीमित जगह यानि इंजन पर इन सिस्टम का फोकस था, लेकिन, अब सिस्टम उन जगहों पर भी लगाना होगा जहां यात्री बैठते हैं।

समझिए क्या है नया नियम? परिवहन मंत्रालय ने लंबी दूरी तय करने बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया है, जारी आदेश के मुताबिक, लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई गई एवं संचालित की जा रहीं बसों के उस हिस्से में आग लगने से बचाव का सिस्टम लगाना होगा जहां पर लोग बैठते हैं, अभी तक बस के इंजन से निकलने वाली आग की पहचान करने, अलार्म बजने और सप्रेशन सिस्टम की ही व्यवस्था लागू रही है, लेकिन, अब वाहन उद्योग मानक 135 के अनुसार इंजन में आग लगने पर यह सिस्टम सावधान कर देता है।

इस नियम से क्या फायदा होगा? आदेश में कहा गया है कि टाइप-3 बसों के भीतर यात्री के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है, घटनाओं के मद्देनजर कहा गया है कि ऐसे हादसों के समय बसों के भीतर बैठे यात्री अक्सर अधिक तापमान और धुएं की वजह से हताहत होते हैं, अगर सवारियों के बैठने वाले हिस्से में आग की चेतावनी देने वाली प्रणाली लगी हो तो इन हादसे को काफी हद तक रोकी जा सकता है। चेतावनी मिलने के बाद सवारियों को बस से फौरन निकलने का वक्त मिल जाएगा।