कार चलाते हैं तो जान लीज‍िए ये न‍ियम? वरना गाड़ी कर ली जाएगी जब्त- Nitin Gadkari का बड़ा ऐलान

डेस्क : अगर आप भी सड़कों पर फोर व्हीलर वाहन चलाते हैं तो यह ख़बर आपके के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में मंत्रालय ने वाहन चालकों से जुड़ी महत्वपूर्ण नियम में बड़ा बदलाव किया है। इसीलिए सड़कों पर गाड़ी ले जाने से पहले इस खबर को बारीकी से पढ़ ले, अन्यथा थोड़ी सी भी गलती करने पर आपकी गाड़ी जप्त हो सकती है।

चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल, हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है, सड़क मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी है, अगर कोई भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने वाहनों के अगले शीशों पर दोनो जानकारियां दर्ज करें।

बता दे की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी, इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा, इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।