High-Security Number Plate नहीं लगवाई तो कटेगा ₹5000 का चालान, जानें- कैसे करें अप्लाई…..

Apply HSRP Number Plate :  देश में वाहन चलाते समय ट्रेफिक नियमों का पालन करना हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए। इसके लिए अब वाहनों में हाई -सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। हाई -सिक्योरिटी नंबर प्लेट में अत्याधुनिक सिक्योरिटी फीचर है। इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

यदि कोई वाहन चालक बिना हाई -सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High -Security Number Plate) लगी पकड़ा जाता है तो पुलिस उससे 5000 रूपये का चालान काट सकती है। ऐसे में यदि आपके गाड़ी में HSRP नहीं लगी है तो जल्द अप्लाई कर दें। तो आइए इसके बारे में समझते हैं।

भारत में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। वे एल्यूमीनियम या अन्य सामग्री से बने होते हैं। इसमें वाहन की विशिष्ट पहचान संख्या, होलोग्राम और पंजीकरण संख्या शामिल है। एचएसआरपी के साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं है, इसलिए यह वाहनों को चोरी होने और अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचाता है।

इस तरह करें HSRP के लिए अप्लाई

HSRP अप्लाई करने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ आदि डॉक्युमेंट्स आपके पास होना चाहिए। वहीं, इन डॉक्युमेंट्स को अपने पास रखने के बाद bookmyhsrp.com पर जा कर यहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर, फ्यूल टाइप जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। वहीं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जो भी फीस होगी, उसे चुकाना होगा।

फीस भुगतान की रसीद अपने पास रखें। अब आपको निर्धारित केंद्र पर जाना होगा। वहां जाने से पहले जरूरी दस्तावेज और एचएसआरपी की मूल रसीद अपने पास रख लें। केंद्र के कर्मचारी वाहन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाएंगे।