सरकार ने वाहन चालकों के लिए जारी किया नया नियम, जानें- कितना पड़ेगा असर….

Vehicle Registration : भारतीय समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए वाहन खरीदना उसकी प्रतिष्ठा बन चुका है और अब वाहन जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि दिखावे के लिए खरीदा जाता है। लेकिन अगर कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री और कागजी कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन से संबंधित नए नियम बनाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से लागू होने वाले हैं। इस आर्टिकल में हम आपको उन नए नियमों के बारे में बताने वाले हैं।

निजी वाहनों की पंजीयन पत्रावली का नया प्रणाली

अब परिवहन विभाग ने नया नियम बनाया है कि रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) के जो भी कागज है उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वाहन के मालिकों की होगी। अब वाहन की नंबर लाइसेंस प्लेट इसके मालिकों के पास ही रहेगी। इसे लेने के लिए वाहन के मालिक को डीलर से शपथ पत्र लेकर ARTO के पास जाना होगा।

व्यापारिक वाहनों की पत्रावली का प्रबंधन

इसके अलावा अगर अब कोई कमर्शियल वाहन है तो इसके लेटर हेड और पंजीकरण पत्रावली (Vehicle Registration) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रखी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब वाणिज्यिक वाहनों के कागजात डीलर के पास नहीं रहेंगे बल्कि इन्हे ARTO के ऑफिस में सुरक्षित रखा जायेगा।

इसके अलावा आम उत्तर प्रदेश राज्य में वाहन लाइसेंस प्लेट रखने के नियमों में हुए बदलाव के कारण डीलरों पर भी इसका असर पड़ेगा। अब डीलरों को किसी भी वाहन लाइसेंस प्लेट को अपने पास रखने की जरूरत नहीं होगी।

नए नियमों का अधिनियम

नए नियमों के अनुसार निजी वाहनों के मालिकों को वाहन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Registration Form) को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 अक्टूबर से बदलाव होने वाले हैं और इनके तहत अब रजिस्ट्रेशन के कागजात वाहन मालिकों के पास ही रहेंगे। इसके लिए वह डीलर से शपथ पत्र प्राप्त करेंगे और ARTO में इसे जमा करेंगे।

डीलर्स का अनुरोध

इससे पहले राज्य में कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य वाहन खरीदे जाते थे तो सभी जरूरी कागजात डीलर के पास सुरक्षित रखे जाते थे। लेकिन बाद में वाहन के डीलर्स फेडरेशन ने सरकार से कागजात रखने की व्यवस्था में बदलाव करने का अनुरोध किया है।