Driving Licence बनवाना हुआ और आसान, अब नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, जानें – नया नियम..

डेस्क : अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने इस जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव का फैसला किया है। इस नए नियम का पालन करते हुए अब आप बिना ड्राइविंग के भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब आरटीओ कार्यालय में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है।

नए नियमों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की भूमिका अहम हो जाएगी। ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार के अधीन होंगे। जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसलिए, जो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, उसे ऐसे केंद्रों पर पंजीकरण करना होगा। केंद्र तब आवेदकों के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगा जिसे पास करना अनिवार्य होगा। केंद्र तब प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसके बाद लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र की वैधता पांच साल तक चलेगी, जिसके बाद इसका नवीनीकरण कराना होगा।

प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों के आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे : ऐसे में लोगों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब आरटीओ के पास जाकर कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं होगी। ये केंद्र व्यावहारिक और सैद्धांतिक शिक्षा दोनों प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर से लैस होगा और एक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक उपलब्ध होगा। केंद्र हल्के मोटर वाहनों, मध्यम और भारी मोटर वाहनों को प्रशिक्षित करेगा। हल्के मोटर वाहनों के लिए 29 घंटे का प्रशिक्षण 1 माह में पूरा करना होगा।