गाड़ी के फिटनेस जांच से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव – जान ले मंत्रालय के नए निर्देश..

डेस्क : वाहनों के फिटनेस टेस्ट में वाहन मालिकों को होने वाली दिक्‍कतों और गड़बडियों को देखते हुए सरकार अब नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। 25 मार्च 2022 को जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सरकार ने स्वचालित टेस्टिंग स्टेशन यानी ATS स्‍थापित करने से जुड़े नियम और शर्तों को बदला है।

वहीं, कुछ श्रेणी के वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2023 से ATS से फिटनेस टेस्‍ट कराना अनिवार्य करने की बात कही गई है। मंत्रालय के नए नियम के तहत, वाहन मालिक अपनी गाड़ियों का फिटनेस टेस्‍ट देश में कहीं भी करा सकेंगे, भले वाहन किसी भी राज्‍य में registered हो। फिलहाल, वाहन का फिटनेस टेस्‍ट वहीं होता है। जहां पर उसका पंजीकरण कराया गया है।

इससे खासकर, ट्रांसपोर्टर्स और भारी वाहन मालिकों को काफी असुविधा होती है। बता दे की 1 अप्रैल 2023 से भारी माल वाहक वाहनों और भारी यात्री वाहनों का फिटनेस टेस्‍ट ATS से करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्‍ताव दिया गया है। वहीं, मध्‍यम माल वाहक वाहनों, यात्री वाहनों और हल्‍के माल वाहक वाहनों के लिए ATS से फिटनेस टेस्‍ट की अनिवार्यता को 1 जून 2024 से लागू करने का प्रस्‍ताव दिया गया है।

मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि ATS की मान्यता, लाइसेंसिंग और नियंत्रण से जुड़े नियम में परिवर्तन किया गया है। फिटनेस टेस्टिंग स्टेशनों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल किया गया है फिटनेस टेस्ट के परिणाम में किसी भी तरह की हेराफेरी और गड़बड़ी को रोकने के लिए इन्‍हें स्वचालित बनाया गया है। फिटनेस टेस्ट के रिजल्‍ट्स को सीधे सर्वर पर अपलोड किया जाएगा।