Toll Tax Rule : एक टोल प्लाजा के बाद कितनी दूरी पर मिलता है दूसरा टोल बूथ? जानें- नियम

Toll Tax Rules : भारत में हर साल नए हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग बनते जा रहे हैं जिससे सड़कों की लंबाई बढ़ती की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सानिध्य में देश में कई सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो चुका है। उसके बाद दो शहरों के बीच की दूरी आधी हो चुकी है और आप कम समय में किसी भी शहर में जा सकते है।

लेकिन सरकार को ऐसी सड़के बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कई सारा खर्च करने के बाद सरकार पर कर्ज भी हो जाता है जिसे वह जनता से ही वसूलती है। इसे वसूलने के लिए सरकार द्वारा टोल टैक्स बनाए जाते हैं।

हर कोई आम आदमी हो या कोई बड़ा व्यापारी सभी को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देकर ही गुजरना पड़ता है। इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है जिसे वह देश में सड़को के विकास के रूप में काम में लेती है।

आपने हर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा या टोल बूथ देखे होंगे। इससे गुजरने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। जो आजकल आपकी गाड़ियों पर लगे फास्टैग से कट जाता है। अब इससे टोल प्लाजा पर आपको कम इंतजार करना पड़ता है।

इसके अलावा सरकार द्वारा भी टोल प्लाजा बनाते समय कई सारे नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार इन नियमों की जानकारी के अभाव में लोगों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। सरकार द्वारा बनाए जाने वाले यह नियम आम लोगों के लिए होते हैं और टोल बूथ चलाने वाले कर्मचारियों और मालिकों के लिए भी होते हैं।

टोल बूथ का एक नियम दूरी को लेकर भी होता है, इसका मतलब ये कि दो टोल बूथ के बीच कितनी दूरी होगी ये पहले से ही निर्धारित होता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि एक प्लाजा पार करने के 60 किमी तक दूसरा टोल नहीं बनाया जा सकता है। देश के सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर ये व्यवस्था लागू होती है। राज्यों के टोल उनके अपने नियम के हिसाब से चलते है।