Car में ये समान लगाने पर लगेगा ₹5000 का जुर्माना, दर्ज होगा केस, जानिए – मंत्रालय का नया नियम..

डेस्क : अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल, हाल ही में भारत सरकार ने कार चालकों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इसीलिए इस खबर को बारीकी से पढ़ ले। बता दे की सरकार ने कार के आगे और पीछे बुल बार और क्रैश गार्ड लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।

अगर, यह कार में लगा हुआ पाया जाता है तो 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वहीं आपके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। अगर आप भी अपने कारों में बुल बार और क्रैश गार्ड लगा रखा है,तो इसे तुरंत उतरवा दीजिए। क्योंकि यह दुर्घटना की स्थिति में वाहन में आपके और अन्य यात्रियों के लिए एक जोखिम भरा हो सकता है। यह जानकारी आपके काफी काम की साबित हो सकती है यदि आप इसका पालन करते हैं तो :

जानिए- आखिर सरकार ने इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?

एयरबैग खुलने में परेशानी : कार पर लगा बुल बार या क्रैश गार्ड सड़क दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग को खुलने से रोकता है। क्योंकि कार के फ्रंट और बैक में एयरबैग के लिए सेंसर लगा रहता है और टक्कर होने पर प्रभाव गार्ड पर होता है, इसका मतलब है कि इससे कार में एयरबैग होने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

चेसिस को नुकसान : बुल बार या क्रैश गार्ड कार के चेसिस पर लगाया जाता है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में इससे चेसिस क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से प्रभाव की तीव्रता पर निर्भर करता है, चेसिस को कोई भी नुकसान संभावित रूप से आपके वाहन को बेकार कर सकता है।

पैदल चलने वालों के लिए जोखिम : अध्ययनों से पता चला है कि कोई वाहन पैदल यात्री से टकराता है, तो गंभीर रूप से चोट लगने की संभावना अधिक होती है जब वह कार के बुल गार्ड(bull guard) से टकराता है, न कि कार से..

क्रंपल जोन : यह एक सेफ्टी फीचर होता है। एडवांस कारों में कई क्रंपल ज़ोन होते हैं, जो टक्कर होने पर उसके प्रभाव को कम करते हैं। यह केबिन के अंदर टक्कर की तीव्रता के प्रभाव को कम करने में मदद देती हैं। लेकिन बुल बार या क्रैश गार्ड(crash guard) वाला वाहन के front crumple zone द्वारा प्रदान किए गए लाभों को कम कर देता है।