Traffic Rule : अब बाइक-स्कूटी नहीं चला पाएंगे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, लागू हुआ ये नया नियम..

Traffic Rule : यदि आप भी अपने बच्चों को कुछ छोटा-मोटा काम करने या स्कूल जाने के लिए गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं तो आज ही से ही ऐसा करना बंद कर दें। क्योंकि यूपी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो गाड़ी के मालिक को 3 साल तक की जेल के साथ जुर्माना भरना पड़ सकता है।

18 साल से कम उम्र के बच्चे को वहन चलाने की नहीं है इजाजत

यूपी (UP) के परिवहन आयुक्त के द्वारा जारी किए गए आदेश द्वारा कहा गया है कि यूपी (UP) के सीमा के अंदर 18 साल से कम उम्र के युवक युवती को वाहन चलाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए पुलिस तथा अपने-अपने क्षेत्र के परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लागू नियम का सख्ती से पालन हो। 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा यदि वाहन चलाता दिखता है तो गाड़ी मलिक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी प्रदेश के सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेश दिया है कि 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राओं के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाया जाए। आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 40% बच्चे 12 से 18 साल की उम्र के होते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस कानून का सख्ती से पालन किया जाए। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

क्या कहता है कानून

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा चार में यह प्रावधान है कि 18 साल से कम उम्र के युवक युवतियों पर मोटर वाहन चलाने की मनाही होगी। हालांकि 16 साल की उम्र के बाद कोई भी लाइसेंस लेकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दो पहिया वाहन चला सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम 2019 के जरिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा की जाने वाली मोटर वाहन अपराधों के संबंध में एक नई धारा 199क जोड़ी गई है। जिसके तहत मोटर वाहन अपराध में लिप्त बच्चों के संरक्षक या मोटर वाहन मालिक पर करवाई की जाएगी।

मोटर वाहन मालिक या संरक्षक पर 3 साल तक की जैल के साथ 25 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है। और ऐसे युवक युवती का ड्राइविंग लाइसेंस 25 के उम्र के बाद ही बन सकेगा। इतना ही नहीं पकड़े गए वाहन मालिक के जमानत में भी मुश्किल होगी।