कागज जुटाने में कार्यालयों के चक्कर काटते रहे अभ्यर्थी

तेघरा (बेगूसराय) तेघड़ा नगर परिषद के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद सहित 28 वार्ड सदस्यों के निर्वाचन को लेकर शुरू नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन किसी भी पद के लिए एक भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया आनन-फानन में शुरू नामांकन प्रक्रिया के कारण ज्यादातर उम्मीदवार अभी यह नहीं समझ पाए कि उन्हें नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय कौन-कौन से कागजात संलग्न करने हैं ऐसे में अधिकांश उम्मीदवार अभी नामांकन प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने के लिए अनुमंडल कार्यालय का चक्कर लगाते देखे गए ।

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगी क्योंकि शुक्रवार को ही अचानक अधिसूचना जारी की गई ऐसे में ज्यादातर उम्मीदवार पहले से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक तैयारी नहीं कर पाए हैं ऐसे उम्मीदवार अभी आवश्यक कागजात जुटाने की तैयारी में लगे हुए हैं जिसके कारण नामांकन दाखिल करने के पहले दिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं देखे गए ।

प्रत्याशियों के समर्थक और प्रस्तावक के नाम वार्ड मतदाता सूची में रहना अनिवार्य है यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने दी वार्ड पार्षद के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समर्थक और प्रस्तावित का नाम नगर निकाय से संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है अन्यथा उस वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे । मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के प्रस्तावक और समर्थक नगर निकाय के किसी भी वार्ड के हो सकते हैं । दो से अधिक संतान को लेकर यह है नियम नगर निकाय निर्वाचन 2022 में दो संतान से अधिक वाले उम्मीदवार की परेशानी बढ़ने वाली है ।

आयोग के निर्देशानुसार बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 की उप धारा (एक) खंड (ड) के तहत दो बच्चों से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2008 को या इससे पूर्व दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति द्वारा पार्षद के पद पर निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो उनके नामांकन पत्र को संतान की संख्या के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

चुनाव आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव में पार्षद के पद पर खड़ा होने वाले उम्मीदवार को दो से अधिक संतान 4 अप्रैल 2008 या उससे पूर्व से है तो वह उम्मीदवार योग्य करार देते हुए नगर निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी दे पाएंगे । वही उक्त धारा अधिनियम 18 (एक) के (ड)प्रावधान के अनुसार 2008 के बाद यदि किसी व्यक्ति के जीवित संतान की संख्या दो से अधिक हो जिसमें एक या एक से अधिक संतान का जन्म चार अप्रैल 2008 के पश्चात हुआ हो तो वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी पार्षद पद पर निर्वाचन के योग्य नहीं माना जाएगा । बावजूद इसके अगर प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उनके नामांकन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।