SIM Card खरीदने पर देना होगा 10 लाख का जुर्माना, जानें- क्या है सरकार का नया नियम

SIM Card : आज के समय में हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और उसे स्मार्टफोन को चलाने के लिए लोग उसमें सिम कार्ड (SIM Card) और सिम कार्ड में इंटरनेट की प्लान को एक्टिववेट कराते हैं.

वहीं अगर मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड का है तो वह किसी काम का नहीं है यानी एक नॉर्मल कॉलिंग तक नहीं की जा सकता है. हालांकि अब सरकार की ओर से सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी कर दिया गया है. इस नियम के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, तो आईए जानते हैं कि कौन सी स्थिति में सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाए जा सकता है?

दरअसल, टेलीकॉम कंपनियों को गैर पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से बेची जा रही सिम कार्ड (Sim Card) की बिक्री पर 10 लाख रुपए का नियम लगाया गया है. लेकिन गुरुवार को दूरसंचार विभाग की ओर से इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा गया कि, मार्केट में फर्जी तरीके से बिक्री की जा रही सिम पर रोक लगाया जाएगा. इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर से पहले ही अपने सभी बिक्री केंद्र का पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है.

फर्जी सिम पर रोक

आज डिजिटल युग में फर्जी सिम कार्ड (SIM Card) के माध्यम से लोगों को अपराध का शिकार बनाया जा रहा है. इसीलिए सरकार की ओर से इस अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए जा रहा है. वही दुरसंरचर विभाग की ओर से कहा गया कि, आने वाले 30 सितंबर तक सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहक केंद्रों का पंजीकरण करवा लें अन्यथा पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

इन दस्तावेज की होगी जरूरत

बता दे की सितंबर के अंत से पहले ही सभी बिक्री केंद्रों की ओर से दस्तावेज जमा करा कर पंजीकरण करा लेना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि केवल रिचार्ज और बिलिंग गतविधियों के लिए पंजीकरण करवा अनिवार्य नहीं होगा. इसके अलावा रिटेल विक्रेता को भी कॉरपोरेशन पहचान संख्या यानी (CIN) और व्यवसाय लाइसेंस के लिए पैन, आधार कार्ड, GST और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र देना पड़ेगा.