Death Certificate : क्यों है डेथ सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी और क्या है तरीका? जानें-

Death Certificate: किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके मृत्यु का प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) बनवाया जाता है जो कई मायने में बेहद जरूरी माना जाता है. हालांकि, अब लोग आगे के भविष्य को देखते हुए परिवार के सुरक्षा के तहत इस सर्टिफिकेट को बनवा लेते हैं. लेकिन इन सभी निवेश में भी बेहद कामगार साबित होता है.

क्योंकि लोग बिना परिवार के बताए हुए भी किसी स्कीम में निवेश करना शुरू कर देते हैं. जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है और ऐसे में उनकी मौत के बाद उनका सारा पैसा डूब जाता है लेकिन अमृत प्रमाण पत्र होने के बाद उनके परिजन को पैसा वापस मिल जाता है.

लेकिन आज के समय में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गया है और ऐसे में कुछ जगहों पर बिना इसके काम भी नहीं होता है तो अगर आप भी अपने किसी परिजन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लाए हैं. जिसे आप आसानी से फॉलो कर सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं.

ये है आसान तारिक

  • मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में 21 दिनों का समय अनिवार्य माना जाता है. वहीं 5 से 7 दिन में यह सर्टिफिकेट बन भी जाता है.
  • इसके लिए आप चाहे तो नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी या फिर ऑफिस में जाकर ऑफिसर से भी आवेदन करवा सकते हैं.
  • आवेदन करने के लिए मृतक व्यक्ति की जन्म तिथि, आधार कार्ड, राशन कार्ड और उसके मौत की समय सारणी भी चाहिए होती है.