बदल गए SIM Card से जुड़े कई नियम, न मानने पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना, जानें –

SIM Connection : भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अब सिम कनेक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में व्यापार कर रहे करीब 67,000 सिम कार्ड डीलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड को पूरी तरह से रोकने के लिए सिम कार्ड डीलर को सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया है।

अब नहीं मिलेंगे थोक में कनेक्शन

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि देश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को कम करने के लिए सिम कार्ड डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही थोक में सिम देने वाले डीलरों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि देश भर में करीब 52 लाख सिम कनेक्शन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 67000 से उन डीलर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मई 2023 से लेकर अब तक सिम डीलरों के खिलाफ 300 FIR दर्ज की गई है।

इन पर लगेगा लाखों का जुर्माना

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि व्हाट्सएप ने खुद 66000 सिम कनेक्शन को बंद कर दिया है। यह सभी लोग धोखाधड़ी और गलत काम कर रहे थे। लेकिन अब हमने फ्रॉड को रोकने के लिए पुलिस वेरीफिकेशन का नियम अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन का समय

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि देश में 10 लाख सिम डीलर है और उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने इन डीलरों को थोक में सिम देने के लिए भी बंद कर दिया है। इसकी जगह पर व्यवसाय कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी। इसके साथ ही KYC करवाना भी जरूरी कर दिया है।