प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan yojana) एक केंद्र सरकार की योजना है जो भारत के सभी भूमिधारी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करती है. यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
PM-KISAN का कितने सदस्य उठा सकते है लाभ
PM-KISAN योजना का लाभ एक परिवार में केवल एक ही किसान उठा सकता है. यदि एक परिवार में दो या अधिक किसान हैं, तो उनमें से केवल एक ही किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है. योजना का लाभ उठाने के लिए, किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि अभिलेखों की एक प्रति जमा करनी होगी.
PM-KISAN योजना से बाहर निकलने का प्रोसेस
PM-KISAN योजना से बाहर निकलने के लिए, किसान को अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करना होगा. किसान को अपने आवेदन में यह उल्लेख करना होगा कि वह योजना से बाहर निकलना चाहता है. कृषि विभाग किसान के आवेदन की जांच करेगा और यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो किसान को योजना से बाहर कर दिया जाएगा.
योजना से बाहर निकलने के कारण
PM-KISAN योजना से बाहर निकलने के कुछ कारण हैं, जैसे कि किसान का मृत्यु हो जाना, किसान का भूमि का अधिग्रहण हो जाना, या किसान का किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना.PM-KISAN योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है. यह योजना किसानों को अपनी फसलों को उगाने और बेचने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है.