Indian Railway : ट्रेन खुलने के 10 मिनट बाद सीट पर न पहुंचने पर रद्द होगी टिकट, जानें – नया नियम….

Indian Railway : अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल, रेलवे (Indian Railway) के कई नियम बदल गए हैं। इसके तहत अगर यात्री ट्रेन खुलने के समय से 10 मिनट के भीतर नहीं पहुंचता है तो उसका टिकट रद्द कर दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, टीटीई यात्री को निर्धारित स्टेशन के अगले स्टेशन पर भी ट्रेन में प्रवेश करने पर उपस्थित मार्क करता था, लेकिन अब नियम बदल गया है। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में।

दरअसल, टीटीई आपकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सिर्फ 10 मिनट तक ही इंतजार करेगा। अब चेकिंग स्टाफ हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए टिकट की जांच करता है और इसमें यात्री के आने या न आने की जानकारी देनी होती है। पहले यह व्यवस्था कागजों पर ही रहती थी, जिसमें टीटीई को अगले स्टेशन तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हैंड हेल्ड टर्मिनल की सहायता से टीटीई 10 मिनट का ही यात्रियों को समय देता है।

रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी के हवाले से एक दैनिक समाचार पत्र में लिखा गया है कि अब जिस स्टेशन से यात्रा करनी है, उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। यदि बोर्डिंग स्टेशन के 10 मिनट बाद भी कोई सीट पर नहीं मिला तो अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाएगी। यह अलग बात है कि भीड़ होने पर टीटीई को आपकी सीट पर आने में समय लगता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि जहां सीट है, वहां समय पर पहुंचना होगा।