Indian Railway : जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे से रोजाना करोड़ों रेल यात्री सफर करते हैं. इसको लेकर भारतीय रेलवे के द्वारा रोजाना बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन करता है. ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों को बस एक ट्रेन टिकट लेना होता है और फिर जनरल कोच से लेकर AC कोच तक में सफर कर सकते हैं….
लेकिन आज के इस आर्टिकल में जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे का सामान चुराता है. जैसे:- रेलवे का लोहा को लेकर क्या नियम है? या रेलवे से जुड़ी कोई भी सामान चोरी करने पर पकड़े जाने पर कितना जुर्माना किया जाता है और कितने साल की जेल होती है.
आमतौर पर देश के किसी न किसी हिस्सों में रेलवे का कोई न कोई कार्य चलता ही रहता है. कहीं पटरी बिछ रही होती है तो कहीं पर पुल का निर्माण कार्य चलता रहता है. ऐसे में रेलवे का सामान वहां पर या सड़क किनारे रखा रहता है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस सामान को चुराता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है….
अगर कोई व्यक्ति रेलवे का लोहा चुराते हैं और फिर उसे कहीं बेच देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे के नियमों अनुसार, इस स्थिति में दोनों व्यक्तियों (सामान खरीदने वाला और बेचने वाला) के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जिसमें जुर्माने से लेकर जेल जाने तक का प्रावधान है. …
भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक, रेलवे के सामान से छेड़छाड़ करने पर या इसे चुरना पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें व्यक्ति को मिनिमम 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है. जबकि, जुर्माना 1 हजार से शुरू होकर मामले के हिसाब से अलग-अलग लगाया जाता है….